लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फटकार 9 दिसंबर, 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद इंडियन आर्मी पर उनके द्वारा की गई कथित टिप्पणी को लेकर लगाई गई है।लेकिन मानहानि केस चलाये जाने सेे राहुल को राहत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पार कोई विवाद होता है तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?”सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ष्जब सीमा पर विवाद चल रहा हो तो क्या ऐसी बातें करनी चाहिए?
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए कहा, ष्अगर वो (राहुल गांधी) कुछ कह ही नहीं सकते, तो उनके नेता प्रतिपक्ष होने का फायदा क्या है?कोर्ट ने कहा, ष्वो यह सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं?
बता दें कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए तनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा था, ष्लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या-क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई पर एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे?ष् साथ ही राहुल ने चीन के द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का भी दावा किया था।