इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में योगी सरकार द्वारा सील किए गए लगभग 30 मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मदरसों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के बाद दिया।याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बताया कि इन मदरसों को बंद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिसों को याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता का कहना था कि ये नोटिस बिना उचित विचार किए जारी किए गए थे, न तो इन्हें याचिकाकर्ताओं पर ठीक से तामील किया गया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने याचिकाओं का विरोध किया। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में पहले जून में अंतरिम राहत प्रदान की थी और अब टिप्पणी की है कि इन परिस्थितियों में मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने न केवल मदरसों को फिर से खोलने का आदेश दिया, बल्कि अधिकारियों को यह छूट भी दी कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए और मदरसों को सुनवाई का मौका देकर नए सिरे से आदेश जारी कर सकते हैं।