Karnataka Voter List 2026: SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, नाम कटने पर भी कर सकते हैं आवेदन

Karnataka Voter List 2026: SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, नाम कटने पर भी कर सकते हैं आवेदन

कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के दौरान लाखों मतदाताओं के नामों और विवरणों की जांच की गई। जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में नहीं है, उनके लिए भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का रास्ता खुला है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, पात्र नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

कर्नाटक की फाइनल वोटर लिस्ट में क्या बदला?

कर्नाटक में SIR की शुरुआत राज्य की करीब 5.54 करोड़ मतदाताओं वाली सूची के सत्यापन से हुई थी। 24 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 4,46,35,975 मतदाता दर्ज थे। पहले चरण में पुराने रिकॉर्ड से ऐसे नाम अलग किए गए, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट या अन्य श्रेणियों में रखा गया था।

इसके बाद ड्राफ्ट सूची में शामिल मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। लगभग 43.8 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, इनमें से करीब 60 हजार नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए। इसलिए ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए नामों और नोटिस के बाद अंतिम सूची से हटाए गए नामों के आंकड़ों को अलग-अलग समझना जरूरी है।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

अगर आपका नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन SIR के बाद जारी अंतिम सूची में नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले अपनी जानकारी दोबारा जांचें। नाम की स्पेलिंग, पता, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र में बदलाव के कारण भी रिकॉर्ड ढूंढने में परेशानी हो सकती है।

यदि नाम वास्तव में सूची से बाहर है, तो पात्र मतदाता नाम शामिल कराने के लिए Form 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल या ECINET ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) से संपर्क किया जा सकता है।

कौन-सा फॉर्म किस काम आता है?

  • Form 6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने या पात्र होने के बावजूद नाम छूट जाने पर आवेदन के लिए।
  • Form 6A: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिकों के प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए।
  • Form 7: किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति या नियमों के अनुसार नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए।
  • Form 8: मौजूदा मतदाता रिकॉर्ड में सुधार या पता बदलने जैसे अनुरोधों के लिए।

आवेदन करने से पहले अपनी स्थिति के अनुसार सही फॉर्म चुनें। जरूरत पड़ने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी से मार्गदर्शन लें।

ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना नाम?

कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची और संबंधित विवरण चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।

  1. चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं।
  2. कर्नाटक राज्य चुनकर उपलब्ध मतदाता सूची के विकल्प खोलें।
  3. अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र या पार्ट नंबर के आधार पर सूची खोजें।
  4. संबंधित PDF डाउनलोड करके अपना नाम और विवरण जांचें।
  5. जरूरत पड़ने पर ECINET ऐप में EPIC यानी वोटर आईडी नंबर के जरिए भी जानकारी देखें।

ध्यान दें कि SIR के दौरान पार्ट नंबर और मतदाता क्रमांक में बदलाव हो सकता है। इसलिए पुराने क्रमांक के बजाय अपडेटेड सूची में अपना विवरण जांचना बेहतर है।

पात्र मतदाताओं के लिए आगे भी मौका

मतदाता सूची में नाम शामिल करने और विवरण सुधारने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए अंतिम सूची में नाम नहीं मिलने पर पात्र नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया समझकर संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज देना जरूरी हो सकता है और नाम शामिल होने से पहले पात्रता की जांच की जाएगी।

निष्कर्ष

कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद मतदाताओं के लिए अपना नाम और मतदान केंद्र का विवरण जांचना अहम है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम छूट गया है, तो वह Form 6 के जरिए नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना अगला जरूरी कदम है।